Friday, December 20, 2024
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Bengal SSC Scam: TMC विधायक जीवन कृष्ण साहा की गिरफ्तारी पर विधानसभा अध्यक्ष ने कही ये बात

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में मुर्शिदाबाद के बर्मन से तृणमूल कांग्रेस के विधायक जीवन कृष्ण साहा की गिरफ्तारी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विमन बनर्जी ने सवाल उठाया है। जीवन कृष्ण को सोमवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे गिरफ्तार किया गया और करीब 11 बजे उन्हें कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित सीबीआई कार्यालय ले जाया गया।

इसे यहां कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष विमन बनर्जी ने कहा है कि विधानसभा सदस्य की गिरफ्तारी से पहले न तो विधानसभा सचिवालय से कोई अनुमति ली गई है और न ही उन्हें आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी दी गई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सीबीआई उन्हें समय रहते इस बारे में जानकारी देगी।

दरअसल, विधान सभा के सदस्य की गिरफ्तारी के लिए विधानसभा अध्यक्ष को सूचित करना होता है और संसद सदस्य की गिरफ्तारी के लिए लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करना होता है। हालांकि, कानून कहता है कि सांसद या विधायक को पुलिस या केंद्रीय एजेंसियों को गिरफ्तार करने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। लेकिन गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर संबंधित सदनों के अध्यक्षों को सूचित करने की प्रथा रही है। हालांकि, आरोप लगते रहे हैं कि पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और बाद में प्राथमिक शिक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष और भ्रष्टाचार के मामले में पलाशीपाड़ा से तृणमूल विधायक माणिक भट्टाचार्य की गिरफ्तारी के संबंध में 24 घंटे के बाद भी अध्यक्ष को कोई सूचना नहीं दी गई।

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इससे पहले ममता बनर्जी के बेहद खास कैबिनेट सहयोगी और कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम, विधायक मदन मित्रा और पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी को भी सीबीआई ने नारदा मामले में गिरफ्तार किया था. लेकिन विधानसभा अध्यक्ष को जानकारी नहीं देने के कारण अध्यक्ष ने ईडी और सीबीआई के अधिकारियों को विधानसभा में तलब किया था. हालांकि, उनके नोटिस का जवाब देने के लिए कोई अधिकारी नहीं आया। हां, जवाब में एक पत्र जरूर दिया गया, जिसमें संवैधानिक नियमों का हवाला देकर स्पष्ट किया गया कि केंद्रीय एजेंसी को किसी की गिरफ्तारी के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। इस बीच विधानसभा के एक और सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष सामने खड़े हैं। हालांकि, सीबीआई सूत्रों ने कहा है कि उन्हें 24 घंटे के भीतर लिखित रूप से सूचित कर दिया जाएगा।

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