Monday, December 16, 2024
spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homeफीचर्डमानहानि मामलाः राहुल गांधी को मिली जमानत, 13 अप्रैल को आगे की...

मानहानि मामलाः राहुल गांधी को मिली जमानत, 13 अप्रैल को आगे की सुनवाई

 

rahul gandhi twitter bio changed

सूरतः कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फिलहाल सूरत के सेशंस कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत मंजूर कर दी। उनकी अपील पर अब कोर्ट में 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। राहुल गांधी द्वारा सीजेएम कोर्ट के फैसले को चुनौती दिए जाने के बाद अब इस मामले में याचिकाकर्ता को 10 अप्रैल तक अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करना होगा। इसके बाद कोर्ट 13 अप्रैल को राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई करेगा।

दरअसल, भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने ‘मोदी’ उपनाम वाले लोगों पर साल 2019 में लोकसभा चुनाव के वक्त आपत्तिनजक टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ सूरत की एक अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस मामले में फैसला 23 मार्च को आया था, जिसमें राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने दो साल कैद और पंद्रह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद राहुल गांधी के वकील ने जमानत मांगी और उन्हें तुरंत 30 दिन की जमानत दे दी गई। सजा के अगले दिन यानी 24 मार्च को राहुल गांधी को सांसद पद से हाथ धोना पड़ा था। अब सांसद पद गंवाने के 11 दिन बाद आज राहुल सूरत के सत्र न्यायालय में फैसले के खिलाफ पैरवी करने पहुंचे। अदालत में राहुल गांधी की सजा पर रोक पर आगे की सुनवाई 13 अप्रैल को होगी जबकि अभियोजक के वकील को 10 अप्रैल तक अदालत में जवाब दाखिल करना है।

राहुल गांधी की ओर से वकील रोहन पानवाला ने कहा कि राहुल गांधी को जो सजा सुनाई गई है, उसमें उन्होंने जमानत और सजा पर रोक लगाने की अर्जी दी है। जिसे सुनने के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी की जमानत मंजूर कर ली है। साथ ही निचली अदालत द्वारा दी गई सजा पर रोक लगा दी है। अब स्टे अपील पर 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। इसके बाद आने वाले फैसले के आधार पर उनकी संसदीय स्थिति को लेकर फैसला लिया जा सकता है।

अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित होने से छूट दिये जाने की मांग की गयी, जिस पर सत्र न्यायालय ने पेश होने से छूट दे दी। जो राहुल गांधी के लिए राहत भरी खबर है।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)

 

सम्बंधित खबरें
- Advertisment -spot_imgspot_img

सम्बंधित खबरें