Wednesday, November 20, 2024
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दुष्कर्म के मामले में मंत्री गणेश नाईक के खिलाफ नहीं मिले सबूत, पुलिस ने दी क्लीन चिट

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गणेश नाईक को नवी मुंबई पुलिस ने महिला से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के मामले में क्लीन चिट दे दी है। नवी पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया है कि महिला से दुष्कर्म मामले की शिकायत में गणेश नाईक के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। इसके बाद हाईकोर्ट ने ठाणे सेशन कोर्ट को तीन महीने के भीतर इस मामले में उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

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गणेश नाईक के वकील अशोक मुदरंगी ने शनिवार को मीडिया को बताया कि आवेदक के विरुद्ध महिला दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में गणेश नाईक के विरुद्ध नवी मुंबई पुलिस ने छानबीन की। हालांकि मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए गणेश नाईक को हाईकोर्ट से पहले ही अग्रिम जमानत मिली थी।

पुलिस ने जांच रिपोर्ट शुक्रवार को हाईकोर्ट में पेश की और कहा कि गणेश नाईक के विरुद्ध कोई सबूत नहीं मिला है। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में तीन महीने के अंदर उचित निर्णय लेने का निर्देश ठाणे सेशन कोर्ट को दिया है। अशोक मुदरंगी ने बताया कि इस मामले की सुनवाई के दौरान गणेश नाईक के विरुद्ध मामला दर्ज करवाने वाली महिला उपस्थित नहीं हुई थी।

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