जबलपुरः शहर के दमोह नाका स्थित न्यू लाइफ मल्टी स्पेशिएलिटी अस्पताल में सोमवार को हुए भीषण अग्निकांड में हुई आठ लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने अस्पताल के डायरेक्टर सहित चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोपितों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है, साथ ही पुलिस ने अस्पताल के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, मामले की जांच के लिए संभागीय कमिश्नर की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो मामले की जांच कर एक महीने में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी।
प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए उक्त जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जबलपुर में निजी हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड में अस्पताल के संचालकों पर केस रजिस्टर्ड किया गया है और अस्पताल के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हादसे की जांच के लिए सरकार ने डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है।
गढ़ा सीएसपी तुषार सिंह ने बताया कि जबलपुर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देश पर मामले की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि अस्पताल में सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे, जिस कारण अस्पताल में आग लगने के बाद 8 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि पांच लोग घायल हैं। अस्पताल द्वारा जो फायर ब्रिगेड से एनओसी ली गई थी, वह भी मार्च 2022 में समाप्त हो गई थी। अस्पताल में अग्निशमन यंत्र की व्यवस्थाएं नहीं थीं और ऐसे हादसों की दशा में लोगों के निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। अस्पताल बिल्डिंग के सामने प्लास्टिक और फाइबर की कांच जैसी दिखने वाली सीट लगाई गई थी, जिसके कारण आग तेजी से फैली।
उन्होंने बताया कि मामले में विजय नगर थाना पुलिस ने अस्पताल डायरेक्टर डॉ. निशांत गुप्ता, डॉ. सुरेश पटेल, डॉ. संजय पटेल और डॉ. संतोष सोनी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या एवं गैर इरादतन हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज किया है। आरोपित मैनेजर राम सोनी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। अन्य आरोपित फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है।
वहीं, राज्य शासन ने मामले की जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित की है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किए हैं। जबलपुर संभागायुक्त बी. चंद्रशेखर की अध्यक्षता में गठित समिति में संयुक्त संचालक स्वास्थ्य जबलपुर डॉ. संजय मिश्रा, संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जबलपुर आरके सिंह एवं अधीक्षण यंत्री विद्युत सुरक्षा जबलपुर अरविंद बोहरे को सदस्य बनाया गया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि उक्त समिति अग्नि दुर्घटना के कारण, अस्पताल में फायर सेफ्टी और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से संबंधित अनुमतियां एवं व्यवस्थाएं, नगर पालिका अधिनियम के प्रावधान अनुसार भवन अनुज्ञा सबंधी अनुमतियां एवं उनका क्रियान्वयन और अस्पताल के रजिस्ट्रेशन की वैधानिक स्थिति की जांच करेगी। इसके अलावा जांच के दौरान अन्य तथ्य सामने आते हैं तो समिति उन्हें भी जांच के बिंदुओं में शामिल कर सकेगी। समिति को अपनी जांच रिपोर्ट एक माह के भीतर शासन को सौंपना होगी।
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