Saturday, January 4, 2025
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Homeछत्तीसगढ़होली मिलन समारोह पर लगा प्रतिबंध, लागू हुई नई गाइडलाइन

होली मिलन समारोह पर लगा प्रतिबंध, लागू हुई नई गाइडलाइन

धमतरीः आगामी होली त्यौहार और जिले में कोरोना संक्रमितों की प्रतिदिन बढ़ती जा रही संख्या को लेकर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने एहतियात के तौर पर आवश्यक आदेश जारी किए हैं। इसके तहत सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे और कोरोना से संबंधी भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों, मापदंडों एवं गाईड लाईन का अक्षरशः पालन करना होगा।

जारी आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक होली मिलन समारोह, नगाड़ा तथा डीजे बजाना प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग के समय एनजीटी एवं शासन द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों, कोलाहल अधिनियम और भारत सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। होलिका दहन कार्यक्रम में शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना, मास्क लगाना, सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य किया गया है। इसका पालन नहीं करने पर समिति प्रबंधक/संचालक के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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आवासीय कालोनियों में सामूहिक होली मिलन और सार्वजनिक स्थानों में टेंट, माइक, फाग गीत इत्यादि का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने पर्यावरण एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रख आम जनता से अपील की है कि होली त्यौहार अपने निवास पर परिवार के साथ मनाया जाए तथा कम पानी/लकड़ी, शारीरिक दूरी के नियम, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए हर्बल कलर का प्रयोग करें।

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