मुंबईः अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन सहित 4 आरोपितों को मुंबई सेशन कोर्ट ने रंगदारी मामले में दो वर्ष की सजा सुनाई है। इन चारों पर 2015 में पनवेल स्थित बिल्डर नंदू वाजेकर से रंगदारी मांगने का मामला पुलिस ने दर्ज किया था।
पनवेल के बिल्डर नंदू वाजेकर ने पुणे में जमीन खरीदी थी। इसके बाद नंदू वाजेकर ने दलाल परमानंद ठक्कर को दो करोड़ रुपये की दलाली दी थी लेकिन ठक्कर बिल्डर से और अधिक दलाली की मांग कर रहा था। जब बिल्डर ने ठक्कर को और अधिक दलाली देने से मना कर दिया तो दलाल ठक्कर ने छोटा राजन से संपर्क किया था। इसके बाद छोटा राजन व उसके साथी सुरेश शिंदे उर्फ लक्ष्मन, निकम उर्फ दाद्या व सुमीत विजय ह्मात्रे ने बिल्डर से 26 करोड़ रुपये रंगदारी मांगी थी। रंगदारी की रकम न देने पर इन चारों ने बिल्डर को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज कोर्ट के समक्ष पेश किया था। इसी मामले आज सजा सुनाई गई है।
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बता दें कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने अक्टूबर 2019 में गैंगस्टर छोटा राजन के खिलाफ पांच नए मामलों की जांच अपने हाथ में ली थी। इनमें से दो मामले अपराध की दुनिया में उसके शुरुआती दिनों के हैं, जब वह अपने उस्ताद राजन नायर के लिए कथित तौर पर शराब की तस्करी करता था। इन्हीं में से एक मामला यह रंगदारी का है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार छोटा राजन ने जमीन खरीदी के मामले में बिल्डर से 26 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी। उसकी ओर से बिल्डर को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी।