Home प्रदेश पोक्सो एक्ट का झूठा केस दर्ज करवाने वाली महिला को 3 माह...

पोक्सो एक्ट का झूठा केस दर्ज करवाने वाली महिला को 3 माह की कैद व जुर्माना, जानें पूरा मामला

फतेहाबादः पोक्सो एक्ट का झूठा मामला दर्ज करवाने वाली शिकायतकर्ता महिला को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रेक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने 3 माह की कैद व 1 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार टोहाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने 2 नवंबर 2019 को पुलिस को अपने पड़ोसी के खिलाफ शिकायत दी थी कि उसके साथ उसकी रंजिश चल रही है। वह रोजाना छोटी-छोटी बात पर उसे तंग करता है। उसके खिलाफ उसने अदालत में भी एक दीवानी दावा किया हुआ है और फौजदारी मुकदमे भी दर्ज करवा रखें हैं। रंजिश के चलते आरोपी ने उसकी लड़की का रास्ता रोक लिया और उससे अश्लील हरकत की। इस शिकायत के आधार पर टोहाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट व आईपीसी की धारा 341 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया।

यह भी पढ़ेंः-प्रॉपर्टी हथियाने के लिए महिला ने प्रेमी संग मिलकर की थी ससुर की हत्या, ऐसे हुआ खुलासा

डीएसपी टोहाना ने मामले की जांच की तो यह शिकायत झूठी पाई गई। जो भी शिकायत की गई थी, सीसीटीवी में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया था। शिकायतकर्ता महिला द्वारा अपने पड़ोसी को क्षति पहुंचाने व झूठी शिकायत देने पर टोहाना पुलिस ने आरोपी को शिकायतकर्ता मानते हुए झूठी शिकायत देने वाली महिला के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धारा 22 व आईपीसी की धारा 211 के तहत केस दर्ज किया था। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए महिला को दोषी करार देकर उसे पोक्सो एक्ट की धारा 22 व आईपीसी की धारा 211 में अलग-अलग 3-3 माह की कैद व 500-500 रुपये की सजा सुनाई।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर  पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें…)

Exit mobile version