हरियाणा

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की कैद, जुर्माना भी लगा

UP jails will now be known as 'Correction Homes'   बड़वानीः बड़वानी की विशेष अदालत (पाक्सो) ने सुनाए फैसले में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी दुष्यन्त सिंह रावत ने की। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने मंगलवार को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 25 अगस्त 2022 को नाबालिग लड़की अपने घर से लापता हो गई थी। उसके माता-पिता मजदूरी के लिए महाराष्ट्र गए हुए थे। वह वहां से आया और अपने गांव व आसपास के गांवों व रिश्तेदारों में अपनी बेटी की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। इसके बाद नाबालिग के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने ग्राम कमोदवाड़ा निवासी रितेश पर उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपहरण करने की आशंका जताई। यह भी पढ़ेंः-सब्जियों के दाम बढ़ने से 7.5 फीसदी तक हो सकती है मुद्रास्फीति जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से नाबालिग लड़की को बरामद किया तो पता चला कि आरोपी उसे महाराष्ट्र के औरंगाबाद ले गया था और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ बार-बार बलात्कार किया। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) सारिका गिरी शर्मा ने मामले में आरोपी रितन उर्फ ​​रितेश निवासी ग्राम कमोदवाड़ा मंदिर फलिया थाना नागलवाड़ी को धारा 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 1000 रु. तथा धारा 366 में तीन वर्ष का कठोर कारावास व 500 रु. के जुर्माने से दण्डित किया गया। अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)