रायपुरः छत्तीसगढ़ राज्य में ब्लैक फंगस को अब महामारी घोषित कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शनिवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई, जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय और निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को ब्लैक फंगस की स्क्रिनिंग, पहचान, प्रबंधन के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य शासन/आई.सी.एम.आर/भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों और समय-समय पर जारी संशोधित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
राज्य के सभी स्वास्थ्य प्रदाताओं को ब्लैक फंगस के संदेहास्पद या पुष्टिकृत प्रत्येक प्रकरण को संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित करना अनिवार्य होगा। इसके तहत कोई भी व्यक्ति/संस्था द्वारा ब्लैक फंगस के लिए किसी भी प्रिंट, इलेक्ट्रानिक या अन्य प्रकार के मीडिया का उपयोग, स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस नियम की अवज्ञा करने पर भारतीय दंड सहिता 1860 (45) की धारा 188 के तहत दंडनीय उपराध माना जाएगा। यह अधिसूचना इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी और अगले एक साल तक वैध रहेगी।
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छत्तीसगढ़ में अभी तक ब्लैक फंगस के 102 मरीज पाए गए हैं । इनमें से 78 मरीज रायपुर एम्स में भर्ती हैं। दुर्ग जिले में 23 मरीजों की पहचान हुई है। प्रदेश में ब्लैक फंगस से 3 मौत हो चुकी हैं। मृतकों में दुर्ग, महासमुंद और कोरिया जिलों के मरीज हैं।