रायपुर: मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार के अन्तर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जगदलपुर जिला बस्तर में स्वयं का रोजगार स्थापित करने के इच्छुक शिक्षित बेरोजगार युवक, युवतियों का आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है। योजना के तहत आवेदक (Loan Applicant) को व्यवसाय के लिए अधिकतम राशि 2 लाख तक, सेवा के लिए अधिकतम राशि 10 लाख तक एवं उद्योग के लिए अधिकतम राशि 25 लाख तक राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।
ये भी पढ़ें..केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, ‘हरिजन’ के स्थान पर अब इस्तेमाल...
आवेदक (Loan Applicant) को न्यूनतम 08वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य होना चाहिए। अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, नि:शक्तजन उद्यमी, नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य, सेवानिवृत्त सैनिक हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की दूट प्रदान की जाएगी। आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक को ऋण चूककर्ता न हो।
इन प्रमाण पत्रों की होगी जरूरत:-
आवेदक (Loan Applicant) को दो प्रतियों में आवेदन के साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लायसेंस, कोई भी एक शैक्षिणक योग्यता का प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो संलग्न करना होगा। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग एवं उद्योग केन्द्र झंकार टॉकीज के पीछे जगदलपुर जिला बस्तर में सम्पर्क कर आवेदन कार्यालयीन समय में प्राप्त और जमा किया जा सकता है।
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक औरट्विटरपर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें…)