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women reservation bill लोकसभा में पास, अब राज्यसभा से आस

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Women Reservation Bill In Parliament: लंबी बहस के बाद आखिरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण विधेयक) पूर्ण बहुमत से पारित हो गया। संसदीय चुनाव प्रणाली में महिलाओं की एक तिहाई भागीदारी सुनिश्चित करने वाले इस बिल के पक्ष में 454 सांसदों ने वोट किया। जबकि विपक्ष में सिर्फ 2 वोट पड़े। इसके बाद गुरुवार को इसे राज्यसभा में पेश किया जाना है, जहां इस बिल की बड़ी परीक्षा होगी।

आयोग तय करेगा महिलाओं सीटें

दअसल लोकसभा में पास होने के बाद गुरुवार को महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पेश कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल (128वां संविधान संशोधन बिल) पेश किया। सरकार का कहना है कि बिल पास होने के बाद सीटों की जनगणना और परिसीमन होगा। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। परिसीमन आयोग तय करेगा कि महिलाओं को कौन सी सीटें दी जाएंगी।

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विधेयक पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम है और दुनिया को दिशा दिखाने वाला भी एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्यसभा में बिल पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि इस बिल के जरिए लोकसभा और देश की सभी विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें महिला शक्ति के लिए आरक्षित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस बिल के जरिए एससी एसटी वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाएगा, इसलिए जनगणना और परिसीमन जरूरी है। संविधान के अनुच्छेद 82 में पहले से ही परिसीमन का प्रावधान दिया गया है।

अब राज्य सभा में होगी बिल पर चर्चा

उन्होंने कहा कि ये बिल पास होगा, जनगणना होगी, परिसीमन होगा। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। परिसीमन आयोग तय करेगा कि महिलाओं को कौन सी सीटें दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह आयोग सभी हितधारकों से चर्चा करेगा। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर एक कविता भी पढ़ी, सपने सारे साकार होंगे, महिलाओं को अधिकार मिलेगा, मातृशक्ति नेतृत्व करेगी, जन-जन का गौरव बढ़ेगा। गौरतलब है कि सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है जो लोकसभा से पास हो चुका है और सरकार ने उम्मीद जताई है कि गुरुवार को ये बिल राज्यसभा में भी पास हो जाएगा।

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