सामने आएगा आकांक्षा दुबे की मौत का सच? कोर्ट ने होटल समेत दो जगहों का मांगा सीसीटीवी फुटेज

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वाराणसीः भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे मौत मामले में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई। घटना वाले दिन होटल सोमेंद्र और महमूरगंज स्थित बार के सीसीटीवी फुटेज भी कोर्ट ने तलब किए हैं। सुनवाई के दौरान मामले में आरोपी भोजपुरी गायक समर सिंह के वकीलों ने अपनी दलीलें पेश कीं। समर सिंह के अधिवक्ता ने कोर्ट में उनकी जमानत की मांग की।

वहीं, आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे के वकील शशांक शेखर त्रिपाठी, राजकुमार तिवारी, अनिल कुमार पांडेय, अशोक कुमार यादव, आनंद पाठक, प्रेम प्रकाश सिंह गौतम, विनय त्रिपाठी, कृष्ण मोहन पांडे गुड्डू, दीपक वर्मा और निशा उपाध्याय ने जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए कोई और तारीख तय करने की मांग की। आकांक्षा दुबे के अधिवक्ता शशांक शेखर ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश से अनुरोध किया गया था कि एफटीसी प्रथम/सिविल जज जूनियर डिवीजन शक्ति सिंह की अदालत ने वादिनी मामले की 164 सीआरपीसी का बयान दर्ज करने का आदेश दिया है। जमानत अर्जी पर सुनवाई से पहले किसे तलब किया जाना बेहद अहम और न्यायोचित है।

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इस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 19 मई की तिथि निर्धारित करते हुए 164 का बयान तलब करने का आदेश दिया। गौरतलब हो कि मूल रूप से भदोही चौरी बाजार क्षेत्र के बरदहा गांव निवासी भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे 26 मार्च को सारनाथ क्षेत्र के होटल सोमेंद्र के कमरे में मृत पाई गई थीं। मृतक एक्ट्रेस के मां मधु दुबे का आरोप है कि उनकी बेटी आकांक्षा की हत्या सारनाथ इलाके के एक होटल के कमरे में की गई थी। सारनाथ थाने की पुलिस ने उसकी तहरीर बदलकर हत्या के बजाय आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। घटना के संबंध में उनका पूरा बयान दर्ज नहीं किया गया था। उनके वकील शशांक शेखर ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें विश्वास है कि आकांक्षा दुबे मौत मामले की जांच निष्पक्ष होगी।

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