Thursday, November 28, 2024
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समयसीमा से पहले सरकार के नए नियमों का पालन कर रहा कू, जानें क्या हैं निर्देश

Homegrown social media app Koo launches new logo

मुंबई: घरेलू माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू ने शनिवार को कहा कि उसने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा निर्धारित 25 मई की समय सीमा से पहले नए आईटी (मध्यस्थ दिशानिर्देश) नियम 2021 की अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 का पालन करने के लिए कहा है, वरना उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

कू ने कहा कि इसके करीब 6 मिलियन डाउनलोड हैं जो इसे एक प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थ बनाता है। कू के सह-संस्थापक और सीईओ अप्रमेय राधाकृष्ण ने कहा, “भारत सरकार द्वारा समय से प्रकाशित किए गए नए सोशल मीडिया दिशानिर्देशों का अनुपालन स्पष्ट रूप से दिखाता है कि भारतीय सोशल मीडिया प्लेयर्स का देश में फलना-फूलना क्यों महत्वपूर्ण है।”

कू ने कहा कि इसने एक भारतीय निवासी मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी द्वारा समर्थित एक उचित परिश्रम और शिकायत निवारण तंत्र को भी लागू किया है। कू के सह-संस्थापक मयंक बिदावतका ने सूचित किया कि

“यह देखते हुए कि हमारे पास नए दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए 3 महीने थे, हमने उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया और आखिर में टीम से अनुभवी सहयोगियों की पहचान की। वे पहले से ही हमारे पास मौजूद प्रणालियों से परिचित हैं और आगे के शीर्ष पर निर्माण करने के लिए सबसे अच्छे लोग होंगे।”

एमईआईटीवाई ने 25 फरवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नए आईटी (मध्यस्थ दिशानिर्देश) नियमों के मसौदे की घोषणा की थी। नए नियमों के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सरकार के निर्देश या कानूनी आदेश के बाद 36 घंटे के अंदर आपत्तिजनक कंटेंट को हटाना होगा।

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नए नियमों में कहा गया है कि सोशल मीडिया बिचौलियों सहित बिचौलियों को उपयोगकर्ताओं या पीड़ितों से शिकायतें प्राप्त करने/ हल करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना चाहिए।

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