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DL Renewal Process : अब मैनुअल जमा नहीं होगा मेडिकल सर्टिफिकेट, देखें नई प्रक्रिया

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DL Renewal Process, लखनऊः ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण के लिए अब स्वस्थता प्रमाणपत्र यानी मेडिकल सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपलोड होगा। स्वस्थता प्रमाणपत्र मैनुअल जमा नहीं कराया जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट सीएमओ द्वारा अधिकृत डॉक्टरों की टीम ही परिवहन विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करेगी। इसके बाद ही लाइसेंस का नवीनीकरण हो सकेगा, जल्द ही चिकित्सकों की टीम का गठन किया जाएगा।

DL Renewal Process : गठित होगा डॉक्टरों का पैनल

पोर्टल पर ऑनलाइन मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करने की व्यवस्था शुरू होने तक मैनुअल स्वस्थता प्रमाण पत्र के जरिए डीएल रिनुअल हो सकेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण कराने के लिए स्वस्थता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। अभी तक आवेदक मैनुअल प्रमाण पत्र के जरिए डीएल रिनुअल कराते हैं। हालांकि, अब यह मान्य नहीं होगा। परिवहन विभाग की ओर से इस व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। अब चिकित्सक की ओर से जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करना होगा।

प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सीएमओ की ओर से 12 चिकित्सकों का अधिकृत पैनल बनाया जाएगा। चिकित्सकों को आरटीओ की ओर से एक लॉग इन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, जिससे चिकित्सक आवेदक की स्वस्थता जांच रिपोर्ट आरटीओ के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इस बाबत बीते दिनों जिलाधिकारी के साथ आरटीओ अधिकारियों की बैठक भी हुई थी, जिसके बाद डीएम सूर्यपाल गंगवार ने इस सम्बंध में सीएमओ को चिकित्सकों का पैनल बनाने के लिए पत्र लिखा है। जैसे ही स्वस्थता जांच करने वाले चिकित्सकों का पैनल गठित हो जाएगा, वैसे ही नई व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया जाएगा।

DL Renewal Process : ऑनलाइन जमा होगा लोन क्लीयरेंस सर्टिफिकेट

वाहन के लोन क्लीयरेंस का सर्टिफिकेट अब बैंक ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। वाहन पोर्टल से बैंकिंग एआई डाटाबेस जुड़ने के बाद फार्म 35 की प्रक्रिया ऑनलाइन हो गयी है। जिसके बाद लोन अदा होने पर एनओसी व फार्म 35 वाहन पोर्टल पर ऑनलाइन बैंक द्वारा अपलोड किए जा सकेंगे। दरअसल, अधिकतर वाहन स्वामी बैंक से लोन लेकर गाड़ी खरीदते हैं। लोन पर गाड़ी खरीदने पर सम्बंधित बैंक का नाम आरसी पर दर्ज हो जाता है। लोन जमा होने के बाद इसे हटवाने के लिए वाहन स्वामी को सम्बंधित बैंक से एनओसी (नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट), दो फार्म 35 व आरसी की मूल प्रति के साथ आरटीओ कार्यालय आना होता है।

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जिसके बाद आरटीओ कार्यालय से आरसी में लोन कटने की प्रक्रिया पूरी होती है और नई आरसी मिलती है। अब वाहन पोर्टल के एआई बेस बैंकिंग डाटा से जुड़ने के बाद कोई भी बैंक ऑनलाइन फार्म 35 की प्रक्रिया पूरी कर सकता है। वाहन पोर्टल से प्रक्रिया पूरी होने के बाद वाहन स्वामी डुप्लीकेट आरसी तत्काल निकाल सकते हैं। हालांकि, वाहन स्वामी को मुहर व हस्ताक्षर वाली आरसी यानी इसकी मूल प्रति आरटीओ कार्यालय से ही मिलेगी। इसके लिए वाहन स्वामी को आरसी की मूल प्रति जमा करना होगा। ऐसे में भले ही लोन कटने की प्रक्रिया के लिए वाहन स्वामी को आरटीओ कार्यालय न आना पड़े, लेकिन आरसी की मूल प्रति के लिए उन्हें आरटीओ कार्यालय आना ही पड़ेगा।

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