नई दिल्लीः बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया। बजट सार्वजनिक होते ही सोशल मीडिया पर 80सी ट्रेंड करने लगा। आम लोग अपनी राहत की खबर को देखने के लिए बजट की तमाम बारीकियों को समझने में लग गए। वहीं, 80सी भी खूब सर्च किया गया। आमतौर पर वित्त वर्ष में आयकर की धारा 80सी पर चर्चा शुरू हो जाती है। आपको बताते हैं कि धारा 80 सी क्या है और किस तरह आम लोगों को इससे राहत मिलती है-
निवेश से टैक्स में छूट –
दरअसल आयकर की धारा 80सी कर दाताओं को टैक्स में छूट प्रदान करता है। आयकर एक्ट 1961 के अंतर्गत धारा 80सी में अगर करदाता वित्त वर्ष में डेढ़ लाख रुपये तक का निवेश करता है तो उसे टैक्स में छूट मिलेगी। इसके तहत बीमा, निवेश या अन्य खर्च करने पर टैक्स में छूट का प्रावधान है।
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सरकारी योजनाओं में निवेश –
अगर आप आयकर दाता हैं, तो आयकर की धारा 80 सी के तहत टैक्स में छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आप सरकार द्वारा संचालित किसी योजना में भी निवेश कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम, ईपीएफ, पीपीएफ, एनएससी में पैसे जमा करने पर भी आपको टैक्स में छूट मिलेगी। बता दें कि यह छूट व्यक्तिगत मिलती है, किसी कंपनी या संस्थान इसका लाभ नहीं ले सकते।
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