कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने भर्ती में अनियमितता के आरोप में पश्चिम बंगाल के विभिन्न सरकारी स्कूलों में 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने के पहले के एक आदेश पर शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल न्यायाधीश वाली पीठ के पहले के आदेश पर 23 सितंबर तक अंतरिम रोक लगा दी।
प्रारंभ में, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की पीठ ने 36,000 प्राथमिक शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का आदेश दिया था। बाद में यह आंकड़ा संशोधित कर 32,000 कर दिया गया। समाप्ति के हिस्से पर अंतरिम रोक के बावजूद, खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को आदेश दिया कि वह न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के आदेशानुसार नई भर्ती के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया जारी रखे। 12 मई को प्राथमिक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश पारित करते हुए, न्यायमूर्ति गंगोध्याय ने पाया कि उन्हें प्रशिक्षित नहीं किया गया था और अनिवार्य योग्यता परीक्षा में शामिल हुए बिना नियुक्त किया गया था। डब्ल्यूबीबीपीई ने, हालांकि, टिप्पणियों को चुनौती दी, यह दावा करते हुए कि इन प्राथमिक शिक्षकों ने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) मोड में पोस्ट-जॉब प्रशिक्षण प्राप्त किया था।
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न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने अपने आदेश में तृणमूल कांग्रेस के विधायक और डब्ल्यूबीबीपीई के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य को अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि डब्ल्यूबीबीपीई अगर चाहे तो भट्टाचार्य से रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया की लागत वसूल कर सकती है। भट्टाचार्य वर्तमान में घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए हिरासत में हैं। हालांकि, उन्होंने निर्देश दिया कि ये प्राथमिक शिक्षक अगले चार महीनों तक अपने-अपने स्कूलों में उपस्थित हो सकेंगे और इस दौरान उन्हें नियमित शिक्षकों के बजाय पारा शिक्षकों के वेतन का भुगतान किया जाएगा। जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा था कि अगर इन 36,000 उम्मीदवारों में से कोई भी अंतरिम अवधि में अपेक्षित प्रशिक्षण पूरा कर लेता है, तो वह अगले भर्ती चरण में परीक्षाओं में शामिल होने के योग्य होगा।
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