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त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए 27 को होगा मतदान, बंद रहेंगी शराब की दुकानें

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कांकेर : त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव (panchayat by-election) 2022-23 के लिए आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जिले के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में मतदान दिवस 27 जून को सार्वजनिक-सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इसके साथ ही शुक्रवार को मतदान की तिथि से दो दिन पूर्व से लेकर मतदान की तिथि तक शराब की दुकानें बंद रखने के निर्देश जारी किये गये हैं।

त्रिस्तरीय पंचायतों के उपचुनाव (panchayat by-election) के लिए 27 जून को मतदान की तिथि निर्धारित है. निर्धारित समय तक मतदान समाप्त होने के बाद मतदान केंद्रों में मतगणना की जानी है। अतः निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से 27 जून तक मतगणना समाप्त होने तक मतदान संबंधित मतदान मतगणना स्थल क्षेत्र में स्थित समस्त शराब की फुटकर दुकानें, होटल, बार, क्लब, भांग एवं भांग घोटा फुटकर दुकानें . छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बंद रखने के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

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इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का निरीक्षण

प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग एस.बी. जोशी और सचिव सुजीत कुमार मिश्रा और छत्तीसगढ़ के उप निर्वाचन पदाधिकारी विनय अग्रवाल ने आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन-बीयू का उद्घाटन किया। वीवीपीएटी की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि कांग्रेस से सुनील कुमार गोस्वामी व भारतीय जनता पार्टी से राजेंद्र गौर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक मार्बल व वीरेंद्र जायसवाल व चुनाव से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की प्रथम स्तर की जांच 27 जून 2023 तक पूरी की जानी है।

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