Thursday, January 23, 2025
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Homeदेशमनरेगा जाॅब कार्ड दिखाकर भी कर सकेंगे मतदानः जिला निर्वाचन अधिकारी

मनरेगा जाॅब कार्ड दिखाकर भी कर सकेंगे मतदानः जिला निर्वाचन अधिकारी

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ऊना: हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को मतदान होना है। मतदान के लिए मतदाता को अपनी पहचान के लिए एक फोटोयुक्त पहचान पत्र रखना अनिवार्य है। यदि मतदाता के पास पहचान है तो सबसे अच्छा, यदि किसी कारणवश मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो उसके स्थान पर 12 अन्य वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों में से एक दस्तावेज को मतदान के दिन दिखाना अनिवार्य होगा। मनरेगा के जॉब कार्ड को दिखाकर भी मतदान किया जा सकेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 12 फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदान के दौरान प्रस्तुत करना होगा, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, राज्य/केंद्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियां को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पैंशन दस्तावेज, यूनिक डिसेविल्टी (यूडीआडी कार्ड) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार विधायकों विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड शामिल है।

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वहीं, उन्होंने बताया कि मतदाता पहचान पत्र में वर्तनीय या लेखन की अशुद्धि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्तें मतदाता ऐसा फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है जोकि किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान केंद्र से संबन्धित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तो उपरोक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

उन्होंने बताया कि जो प्रवासी मतदाता अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20(क) के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं। मतदान केंद्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जाएगा। उनके लिए पहचान के अन्य दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला के सभी मतदाताओं से 12 नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील भी की।

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