जमीन को लेकर दो समुदायों में हिंसा व आगजनी, पुलिस वाहन पर पथराव, 50 से अधिक पर केस दर्ज

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राजगढ़ः जिला मुख्यालय से लगे ग्राम करेड़ी में बुधवार रात जमीन को लेकर दो समुदायों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं आक्रोशित भीड़ ने पथराव करते हुए दुकान व मकान को आग के हवाले कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस-प्रशासन की टीम पर भी भीड़ ने हमला कर दिया। भोपाल रेंज आईजी, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और समझा बुझाकर मामले को शांत किया। आक्रोशित भीड़ को काबू करने के लिए आसपास के जिलों से पुलिस बल बुलाकर तैनात किया गया है। पुलिस ने गुरुवार को दोनों पक्षों के 10 लोगों के खिलाफ नामजद व 30-40 अज्ञात के खिलाफ बलवा, शासकीय कार्य में बाधा, जान से मारने की नीयत से हमला करने, तोड़फोड़ के अलावा विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।

जानकारी के अनुसार राजगढ़ से लगे ग्राम करेड़ी में बीती रात जमीन को लेकर चल रहे विवाद ने तूल पकड़ लिया। जिसमें मोहन पुत्र कालूराम वर्मा को अल्लावेली के बेटे गोलू और असलम ने गालियां देते हुए उस पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे वह बेहोश होकर गिर गया। खबर लगते ही उसका भाई होकमचंद वर्मा पहुंचा तो दोनों ने उसके साथ भी मारपीट शुरू कर दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने अल्लावेली के घर में आग लगा दी साथ ही नजदीक में खड़ी बाइक और वैन के कांच तोड़ दिए।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, आक्रोशित भीड़ ने खिलचीपुर एसडीएम पल्लवी वैध, राजगढ़ तहसीलदार और कोतवाली पुलिस के वाहन पर पथराव कर तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद पुलिस महानिरीक्षक ग्रामीण इरशाद वली, कलेक्टर हर्ष दीक्षित, एसपी प्रदीप शर्मा ने मौके पर पहुंचकर समझाइश देते हुए मामले का शांत कराया। आक्रोशित भीड़ को काबू करने के लिए आसपास के जिलों से पुलिसबल को बुलाकर तैनात किया गया है। मामले में दोनों पक्षों के 10 लोगों के खिलाफ नामजद व 30-40 अज्ञात के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।

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थानाप्रभारी उमेश यादव के अनुसार तोड़फोड़, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने सहित बलवा करने पर कमल कारीगर, पप्पू सांखला, कमल सौंधिया, सुरेश मालवीय, सोनू पुष्पद और मुकेश चौहान सहित अन्य 30-40 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 186, 332, 353, 427, 3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति वितरण अधिनियम 1984 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं मोहन(51) पुत्र कालूराम वर्मा की रिपोर्ट पर अल्लावेली खान, असलम खान, चिंटू खान, अल्लावेली की पत्नी के खिलाफ धारा 294, 323, 307 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

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