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अब्दुल्ला आजम खान के फर्जी प्रमाणपत्र मामले में फैसला सुरक्षित

    प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी प्रमाणपत्र मामले में निचली अदालत से दोषी करार दिए गए आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम के मामले में सुनवाई कर फैसला सुरक्षित कर लिया। अब्दुला आजम की अर्जी पर न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता सुनवाई कर रहे थे। इसके पहले, अब्दुल्ला आजम खान की ओर से जवाबी हलफनामा लगाया गया। कोर्ट ने इसे रिकॉर्ड पर लेते हुए दोनों पक्षों की बहस सुनी। पूरी बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। कोर्ट ने इस मामले में सोमवार को भी सुनवाई की थी। अब्दुल्ला आजम की ओर से तर्क दिया गया कि जिस मामले में उन्हें सजा सुनाई गई, उस समय व किशोरावस्था में था। इसलिए उसकी दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए। कोर्ट ने यह पूछा कि किशोर होने की दलील निचली अदालत में दी गई थी। इसका रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया था। इस पर याची ने रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए 24 घंटे का समय दिए जाने की मांग की। कोर्ट ने 24 घंटे का समय देते हुए पूरक हलफनामा के जरिए रिकॉर्ड प्रस्तुत करने को कहा। जिस पर याची पक्ष की ओर से मंगलवार को सुनवाई के दौरान पूरक हलफनामा दाखिल किया गया। इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। ऐसे में अगर यह यह फैसला याची के पक्ष में होता है और सजा पर रोक लगती है तो अब्दुल्ला आजम खान को बड़ी राहत मिल सकती है। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)