Home उत्तराखंड राज्य सरकार ने किया पांच बैंकों के साथ अनुबंध, कर्मचारियों को होंगे...

राज्य सरकार ने किया पांच बैंकों के साथ अनुबंध, कर्मचारियों को होंगे ये लाभ

uttarakhand-government-signed-agreement-with-five

देहरादून: बुधवार को सचिवालय में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और जिला सहकारी बैंक द्वारा राज्य सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए गए। वर्तमान में राज्य के करीब 64 फीसदी सरकारी कार्मिकों के वेतन खाते इन बैंकों में हैं। इस अनुबंध से सभी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

सीएम धामी ने जताई ये उम्मीद

बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की मौजूदगी में सरकारी कार्मिकों के लिए कॉरपोरेट वेतन पैकेज और अन्य लाभों के लिए बैंकों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सरकारी कार्मिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस अनुबंध पर फैसला लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने उम्मीद जताई कि ये सभी बैंक कॉरपोरेट वेतन पैकेज को कर्मचारियों के लिए और अधिक लाभकारी बनाने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे।

कार्मिकों के साथ कोई घटना होने पर मिलेगा पूरा लाभ

हमारा प्रयास रहेगा कि भविष्य में शत-प्रतिशत कर्मचारी इस लाभकारी पैकेज का लाभ उठा सकें। इन बैंकों की शाखाओं में वेतन खातों में वेतन बचत खाते के खाताधारकों को व्यक्तिगत बीमा कवर की सुविधा के साथ ही अन्य वित्तीय लाभ भी प्रदान किए जाएंगे। इसके तहत कार्मिकों की दुर्घटना में मृत्यु, पूर्ण विकलांगता और आंशिक विकलांगता की स्थिति में उनके आश्रितों को बिना किसी प्रीमियम के मुआवजे के रूप में दावे का लाभ और अन्य लाभ प्रदान किए जाएंगे।

वित्तीय सहायता का भी किया गया प्रावधान

राज्य सरकार और इन पांच बैंकों के बीच हुए इस अनुबंध के अनुसार, किसी भी कार्मिक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में, यह कवरेज उनके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जो 30 लाख से 100 लाख के बीच होगी। पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 30 लाख से 50 लाख की वित्तीय सहायता और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 10 लाख से 40 लाख की वित्तीय सहायता बैंक द्वारा दी जाएगी।

यह भी पढ़ेंः-केंद्र सरकार के फैसले से मालामाल होंगे किसान, अश्विन वैष्णव ने दी पूरी जानकारी

इसके साथ ही, इस पैकेज में दुर्घटना के कारण चिकित्सा उपचार, एम्बुलेंस सुविधा, बच्चों की शिक्षा, बेटी की शादी जैसी आगामी जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता का भी प्रावधान है। कार्मिकों की स्वाभाविक मृत्यु की स्थिति में भी, बैंक उनके आश्रितों को होने वाली चुनौतियों से बचने के लिए तीन लाख से 10 लाख तक का अंशदान प्रदान करेगा।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)

Exit mobile version