Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। सिएटल में एक संघीय न्यायाधीश ने गुरुवार को जन्मजात नागरिकता के अधिकार को सीमित करने वाले आदेश पर रोक लगा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन यह कार्यकारी आदेश जारी किया। न्यायाधीश ने आदेश को ‘स्पष्ट रूप से असंवैधानिक’ बताया। हालांकि ट्रंप ने कोर्ट के आदेश पर कहा, ‘जाहिर है हम अपील करेंगे।’
Donald Trump: ट्रंप को बड़ा झटका
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिएटल स्थित यूएस डिस्ट्रिक्ट जज जॉन कफेनोर ने डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले चार राज्यों – वाशिंगटन, एरिजोना, इलिनोइस और ओरेगन की अपील पर एक अस्थायी रोक आदेश जारी किया। रिपब्लिकन पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा नियुक्त जज ने आव्रजन पर ट्रंप प्रशासन की सख्त नीतियों को पहला कानूनी झटका दिया।
बता दें कि ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान अवैध प्रवासियों का मुद्दा बार-बार उठाया था। न्यायाधीश ने ट्रंप के आदेश का बचाव करने वाले अमेरिकी न्याय विभाग के एक वकील से कहा, “मुझे यह समझने में परेशानी हो रही है कि बार का कोई सदस्य स्पष्ट रूप से कैसे कह सकता है कि यह आदेश संवैधानिक है। यह मेरे दिमाग को चकरा देता है।” दरअसल सोमवार को राष्ट्रपति ने जन्मसिद्ध नागरिकता के खिलाफ एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, इसे “बिल्कुल हास्यास्पद” अवधारणा कहा। उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिका ऐसा नियम रखने वाला “दुनिया का एकमात्र देश” है।
Donald Trump: ट्रंप पर आदेश
डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पारित कार्यकारी आदेश के अनुसार, केवल उन्हीं बच्चों को अमेरिकी नागरिकता मिलेगी जिनके माता-पिता में से कोई एक अमेरिकी नागरिक है। वहीं, सेना के अधिकारियों और ग्रीन कार्ड धारकों के बच्चों को भी जन्म से अमेरिकी नागरिकता मिलेगी। इसके अलावा अन्य लोगों को जन्मसिद्ध नागरिकता के दायरे से दूर रखा जाएगा। ट्रंप द्वारा आदेश पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से इसे चुनौती देते हुए करीब छह मुकदमे दायर किए गए हैं, जिनमें से अधिकांश नागरिक अधिकार समूहों और 22 राज्यों के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल द्वारा दायर किए गए हैं।
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US Citizenship: अमेरिका में क्या है कानून
बता दें कि अमेरिका में मौजूदा कानून के मुताबिक, अमेरिका में पैदा होने वाले सभी बच्चों को अपने आप ही अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है। ऐसे में अगर H1-B वीजा पर अमेरिका गए भारतीयों के बच्चे अमेरिका में पैदा होते हैं, तो उनके बच्चे जन्म से ही अमेरिकी नागरिक हो जाते हैं। लेकिन ट्रंप के इस नए कानून के आने के बाद अमेरिका में पैदा होने वाले सभी बच्चों को उस देश की नागरिकता नहीं मिलेगी।