यूपीपीसीएल पीएफ घोटाला मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व एमडी अयोध्या प्रसाद मिश्रा को जारी किया नोटिस

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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के पीएफ घोटाला मामले में पूर्व एमडी अयोध्या प्रसाद मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए अयोध्या प्रसाद को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि इस घोटाले में हजारों करोड़ रुपये की राशि की वसूली नहीं हो पाई है। हाईकोर्ट के जमानत देने के बाद वसूली करने में समस्या होगी। सुनवाई के दौरान वही आरोपी अयोध्या प्रसाद मिश्रा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने उनके वरिष्ठ नागरिक और उनको स्वास्थ्य सम्बंधित समस्या का हवाला देते हुए जमानत को बरकरार रखने का अनुरोध किया।

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इस पर ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि जिस समय घोटाला हुआ था उस समय भी वह वरिष्ठ नागरिक थे और उनको बीमारियां भी थी। इसलिए उनको जमानत बरकरार रखने के लिए इन मुद्दों पर विचार करना सही नही होगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को करेगा। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अयोध्या प्रसाद मिश्रा को पीएफ घोटाले के आरोप में 2021 में सशर्त जमानत दिया था। जिसको सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

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