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UP: आजम के करीबी पूर्व डिप्टी एसपी को राहत, कोर्ट ने मंजूर की जमानता अर्जी

azam-khan प्रयागराजः समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान के करीबी यूपी पुलिस के पूर्व डिप्टी एसपी आले हसन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने 26 आपराधिक मामलों में आले हसन की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने आले हसन को सभी मामलों में जमानत पर जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि उन्हें हर मामले में अलग-अलग निजी मुचलके और जमानत पर रिहा किया जाएगा। आले हसन पर जौहर यूनिवर्सिटी के लिए फर्जी तरीके से किसानों की जमीन हड़पने में आजम खान की मदद करने का आरोप है। वह आपराधिक मामलों में आजम खान का समर्थन करते थे। उसके खिलाफ रामपुर में ही कई मुकदमे दर्ज हैं। ये भी पढ़ें..सिंधिया ने बोला कांग्रेस पर हमला, कहा- सिर्फ चुनाव तक याद... कुल 26 आपराधिक मामले दर्ज होने पर आले हसन लंबे समय तक जेल में रह चुके हैं। आले हसन ने सभी मामलों में जमानत पाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने सभी अर्जियों पर एक साथ सुनवाई की। जस्टिस राजवीर सिंह ने पिछले हफ्ते सभी मामलों की सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और फैसला सुनाया। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)