UP: अब मात्र 100 रुपए में जुड़वा सकेंगे कटा हुआ बिजली कनेक्शन

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के कमजोर वर्ग के बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सरकार ने 31 जुलाई तक एक किलोवाट घरेलू बिजली कनेक्शन (आरसीडीसी) जोड़ने और काटने का शुल्क माफ करने का फैसला किया है। साथ ही बिजली की न्यूनतम सीमा आंशिक भुगतान में भी कुल देय राशि के 25 प्रतिशत तक की छूट दी गई है। अब गरीब उपभोक्ता अपने बकाया राशि में से न्यूनतम 100 रुपये जमा कर अपना कनेक्शन दोबारा जुड़वा सकते हैं।

यूपी पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष एम. देवराज ने बताया है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के तहत एलएमवी-1 श्रेणी के घरेलू उपभोक्ताओं के कनेक्शन बकाया होने के कारण काटे जा रहे हैं। उपभोक्ता द्वारा संपूर्ण बकाया या आंशिक देय राशि जमा करने के बाद, आरसीडीसी कनेक्शन (डिस्कनेक्शन और कनेक्शन) शुल्क के रूप में लगभग 600 रुपये की अतिरिक्त राशि जमा करनी होती है। अक्सर 500 से 1000 रुपये तक के बिल की राशि गरीब उपभोक्ताओं द्वारा आंशिक रूप से जमा करा दी जाती है।

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ऐसे में उनके लिए 600 रुपये आरसीडीसी शुल्क जमा करना संभव नहीं है, जिससे उन्हें दोबारा कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है. इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि यदि बकाया राशि के कारण कनेक्शन काट दिया जाता है, तो उस स्थिति में 25 प्रतिशत से कम की राशि उपभोक्ता द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार नहीं की जाती है। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सभी गरीब उपभोक्ताओं को राहत देते हुए घरेलू उपभोक्ताओं के एक किलोवाट तक के कटे कनेक्शन को जोड़ने के लिए आरसीडीसी शुल्क माफ कर 31 जुलाई 2023 तक कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत जमा करने की व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

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