Sunday, December 15, 2024
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UP Nagar Nikay Chunav: नए आरक्षण से बिगाड़े समीकरण, मेयर की 11 सीटों पर हुआ बड़ा फेरबदल

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लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के मेयर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण सूची जारी कर दी है। मेयर की 17 में से 11 सीटों का आरक्षण पिछली बार की अपेक्षा पूरी तरह बदल दिया गया है। वहीं लखनऊ,कानपुर और गाजियाबाद की सीटें 2017 की तरह एक बार फिर महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई है।
लगातार दूसरी बार इन शहरों में मेयर पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। मेयर के 17 पदों में से 6 महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किए गए हैं।

जबकि मेयर के 17 पदों में से 8 अयोध्या, मथुरा-वृंदावन, मुरादाबाद, बरेली, गोरखपुर, अलीगढ़, वाराणसी और प्रयागराज को अनारक्षित छोड़ दिया गया है। हालांकि आगरा नगर निगम को एससी महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि शाहजहांपुर और फिरोजाबाद शहर ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसी सूची में झांसी को अनुसूचित जाति का महापौर मिलेगा, मेरठ और सहारनपुर शहर को संचालित करने वाले ओबीसी मेयर मिलेगा।

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बता दें कि यूपी निकाय चुनाव को लेकर 17 नगर निगमों की आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। इसके अलावा निकाय चुनाव के लिए 199 नगर पालिका परिषद की सीटों की आरक्षण सूची भी जारी हुई। यूपी सरकार ने इसके साथ ही नगर पंचायत के 544 अध्यक्ष पदों की आरक्षण सूची भी जारी कर दी है। वहीं नए आरक्षण से प्रदेश के सभी राजनीतिक का दलों का समीकरण बिगड़ गया है। अब सभी दल नए आरक्षण सूची के आधार पर अपनी रणनीति बनाएंगे ।

शहरी विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को राज्य सरकार ने नवीनतम आरक्षण सूची के माध्यम से लागू किया है. जबकि ओबीसी समुदाय के लिए कुल आरक्षण पिछली बार की तरह 27 प्रतिशत पर सीमित कर दिया गया है, राज्य सरकार उच्च प्रतिनिधित्व देगी क्योंकि कुल 760 में से 288 सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। पिछली बार जब राज्य ने ओबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए आयोग के समक्ष आरक्षण की घोषणा की थी, तब राज्य ने 5 दिसंबर को महिला उम्मीदवारों के लिए 255 सीटें आरक्षित की थीं।

एक अधिकारी ने कहा, नतीजतन, स्थानीय निकाय चुनावों में लड़ने वाली महिला उम्मीदवारों का अनुपात 33 फीसदी से बढ़कर 38 फीसदी हो जाएगा। ओबीसी उम्मीदवारों को आवंटित सीटें 205 पदों (महिला ओबीसी आरक्षण सहित) के समान ही रहेंगी जो समुदाय के सदस्यों को दी जाने वाली हैं। इसी तरह, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए प्रमुख पदों को 102 से बढ़ाकर 110 कर दिया गया है, जबकि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया गया है।

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