देहरादूनः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू हो जाएगी। समान नागरिक संहिता राज्य को संवैधानिक रूप से मजबूत करने के साथ ही सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी। इस दिशा में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
सीएम ने किया Uniform Civil Code का ऐलान
इस कानून को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा। मुख्यमंत्री धामी बुधवार को सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड निवेश एवं अवसंरचना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार अपने संकल्प के अनुसार समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि मार्च 2022 में नई सरकार के गठन के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में ही इस संबंध में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही थीं।
महिलाओं और बच्चों के सशक्तीकरण में बड़ा कदम
समिति की रिपोर्ट के आधार पर समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 को राज्य विधानसभा द्वारा 7 फरवरी 2024 को पारित किया गया, जिसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को अधिसूचित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने अब इस कानून के नियम भी तैयार कर लिए हैं और सभी अधिकारियों को इस संहिता के प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि आम जनता को आसानी से सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक पोर्टल और मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है, जिससे ऑनलाइन पंजीकरण और अपील जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
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धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में महिलाओं और बच्चों के सशक्तीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा और यह कानून राज्य की सामाजिक दिशा को एक नया मोड़ देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कानून सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना को बढ़ावा देगा।
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