बिहार में बेरोजगारी भत्ता: नीतीश कैबिनेट की बैठक में उठाए गए अहम कदम

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पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार की शाम हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के साथ ही 25 एजेंडों पर मुहर लगी है। मनरेगा के तहत बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई है। बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन करने के पंद्रह दिनों के अंदर अगर आवेदक को रोजगार नहीं मिलता है तो राज्य सरकार मांग की तिथि से निर्धारित सीमा के अंदर रोजगार चाहने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन बेरोजगारी भत्ता देगी।

इन एजेंडों पर लगी मुहर

कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एएनएम और जीएनएम के कुल 247 पदों को मंजूरी दी गई। इसके अलावा श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत कारखाना निरीक्षक के चार पद और उप कारखाना निरीक्षक के 4 पदों समेत कुल 8 पदों को मंजूरी दी गई। राज्यकर्मियों के मकान किराया भत्ते की वर्तमान किराया दर में संशोधन किया गया।

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बिहार सरकार के राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्यकर्मियों के मकान किराया भत्ते की वर्तमान दर में संशोधन किया जाएगा। कैबिनेट ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत दलित महादलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत चल रहे तालीम मरकज, टोला सेवक के करीब 10 हजार लाभुकों के लिए अनुदान के रूप में 7 अरब 74 करोड़ 24 लाख 89 हजार 895 रुपये की राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी है।

15 साल से पुराने वहानों पर लिया ये फैसला

वहीं, वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार आकस्मिकता निधि को अस्थायी रूप से बढ़ाकर 10 हजार करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा आशुतोष कुमार, मुंसिफ सह न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी बाढ़ पटना को दंड स्वरूप सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में बिहार भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत भूमि सर्वेक्षण का काम करने वाले नियमित एवं संविदा कर्मियों के सेवा विस्तार का प्रस्ताव भी पारित किया गया।

इसके अलावा 15 साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की योजना को मंजूरी दी गई है। गोपालगंज जिले के कटैया अंचल में प्रतिदिन एक लाख लीटर क्षमता वाला दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र लगाया जाएगा। प्लांट की स्थापना के लिए पशु मत्स्य संसाधन विभाग को निःशुल्क अंतर-विभागीय हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई है।

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