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CBI की विशेष अदालत ने उमर अहमद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

लखनऊः बाहुबली अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत में मंगलवार दोपहर को आत्मसमर्पण किया। स्पेशल सीबीआई कोर्ट की जज समृद्धि मिश्रा ने उमर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इस दौरान सीबीआई ने उमर की रिमांड अर्जी भी दाखिल की, जिसकी सुनवाई 27 अगस्त को होगी।

दो लाख रुपये के इनामी उमर के खिलाफ लखनऊ के कृष्णानगर थाने में प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल को अगवा कर देवरिया जेल में बंधक बनाकर पीटने एवं लाखों रुपये की संपत्ति अपने नाम लिखवाने का मुकदमा दर्ज था। इसमें अतीक के साथ ही उसके बेटे उमर, करीबी जफरउल्लाह, फारुख, जकी व गुलाम सरवर समेत 18 लोगों को नामजद किया गया। वर्ष 2018 में दर्ज इस मुकदमें को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने अपने हाथों में लिया। थाने में दर्ज मुकदमें का आधार बनाकर सीबीआई ने स्पेशल क्राइम ब्रांच ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दिया।

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मुकदमा दर्ज होने बाद से ही उमर फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में सीबीआई और एसटीएफ की टीमें तलाश में थी। काफी तलाश के बाद भी नहीं मिलने पर उमर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कराया गया था। लगातार बढ़ रहे दबाव के चलते उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उमर के अधिवक्ता आमिर नकवी ने यह बताया है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने उमर को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। कस्टडी के दौरान 27 अगस्त को आरोप पत्र से संबधित सुनवाई में उमर पेश होंगे।

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