Tunisha Sharma Death Case: शीजान की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने मानाः डिप्रेशन में थीं एक्ट्रेस

72
tunisha-sharma

मुंबईः टीवी एक्ट्रेस तुनिषा शर्मा मौत मामले में आरोपित शीजान खान की जमानत याचिका शुक्रवार को वसई कोर्ट ने खारिज कर दी। वसई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि आरोपित को जमानत से मामले की जांच प्रभावित होगी। वसई कोर्ट ने यह भी माना कि ब्रेकअप के बाद तुनिषा शर्मा डिप्रेशन में थी और मौत के समय तुनिषा से मिलने वाला अंतिम व्यक्ति जीशान खान ही था।

दरअसल तुनिषा शर्मा 24 दिसंबर को मुंबई में शो ‘अली बाबा-दास्तान-ए-काबुल’ के सेट पर बाथरूम में मृत मिली थीं। तुनिषा की मां वनिता शर्मा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसके एक्स बॉयफ्रेंड शीजान खान को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में उसी दिन गिरफ्तार किया था। शीजान खान इस समय न्यायिक कस्टडी में है और उनके वकील ने आवेदक के लिए वसई कोर्ट में ही जमानत याचिका दाखिल की थी।

ये भी पढ़ें..‘अली बाबा- दास्तान-ए-काबुल’ में शीजान को इस एक्टर ने किया रिप्लेस,…

जीशान खान के वकील शैलेंद्र मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि इस केस में आईपीसी की धारा 306 नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि शीजान ने किसी प्रकार से मृतक को न तो उकसाया और न ही ऐसी परिस्थितियां पैदा कीं कि वो आत्महत्या कर लें। वकील का कहना था कि शीजान और तुनिषा का ब्रेकअप 15 दिसंबर को हुआ था। इसके बाद दोनों की जिंदगी सामान्य चल रही थी। 15 से 24 दिसंबर के बीच दोनों के बीच सामान्य व्यवहार था। इस दौरान सेट पर किसी भी तरह का कुछ असामान्य नहीं हुआ।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)