मेडिकल काॅलेजों में नहीं बढ़ेगी ट्यूशन फीस, सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र सरकार के फैसले को किया रद्द

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होनी चाहिए और शिक्षा लाभ कमाने का व्यवसाय नहीं है। शीर्ष आदालत ने आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के ट्यूशन फीस बढ़ाने के फैसले को रद्द करने के आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में ट्यूशन फीस बढ़ाकर 24 लाख रुपये प्रतिवर्ष करने का फैसला लिया है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि एकतरफा शुल्क बढ़ाना आंध्र प्रदेश शैक्षिक संस्थानों (प्रवेशों का विनियमन और कैपिटेशन शुल्क का निषेध) अधिनियम, 1983 के साथ-साथ नियम, 2006 के उद्देश्यों के विपरीत होगा।

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पीठ ने सोमवार को अपने फैसले में कहा था, “फीस को बढ़ाकर 24 लाख रुपये प्रतिवर्ष करना, यानी पहले तय की गई फीस से सात गुना अधिक बढ़ाना उचित नहीं है। शिक्षा लाभ कमाने का व्यवसाय नहीं है। ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होनी चाहिए।” पीठ ने कहा, “ट्यूशन फीस का निर्धारण/समीक्षा करते समय एएफआरसी (प्रवेश और शुल्क नियामक समिति) द्वारा उपरोक्त सभी कारकों पर विचार करने की जरूरत है। इसलिए, हाईकोर्ट ने 6 सितंबर 2017 के जीओ को रद्द किया जो बिल्कुल उचित है।” शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता नारायण मेडिकल कॉलेज और आंध्र प्रदेश पर छह सप्ताह की अवधि के भीतर अदालत की रजिस्ट्री में 5 लाख रुपये का जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया।

पीठ ने कहा कि मेडिकल कॉलेज अवैध जीओ (सरकारी आदेश) के लाभार्थी हैं, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर ठीक ही किया। पीठ ने कहा, “संबंधित मेडिकल कॉलेजों ने शासनादेश दिनांक 06.09.2017 के तहत वसूल की गई राशि का कई वर्षो तक उपयोग/उपयोग किया है और कई वर्षो तक अपने पास रखा है, दूसरी ओर छात्रों ने वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के बाद अत्यधिक शिक्षण शुल्क का भुगतान किया है।” हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली एक मेडिकल कॉलेज द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने ये टिप्पणियां कीं।

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