Himachal: सेब और आलू के परिवहन में लगे बाहरी राज्यों के ट्रकों को मिलेगी छूट

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शिमला: किसानों और बागवानों की सुविधा के लिए, राज्य सरकार ने सेब और आलू के सुचारू परिवहन के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाले बाहरी राज्यों के ट्रकों को विशेष सड़क कर (एसआरटी) के भुगतान से छूट देने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय परमिट के दायरे में नहीं आने वाले ट्रकों को इस साल 20 जुलाई से 31 अक्टूबर तक इस छूट का लाभ मिलेगा।

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शुक्रवार को कहा कि यह फैसला किसानों और बागवानों के उत्थान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे सीजन के दौरान सेब और आलू के परिवहन के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस छूट से परिवहन लागत में कमी आएगी, जिससे उत्पादकों की आय भी बढ़ेगी। उपमुख्यमंत्री, जिनके पास परिवहन मंत्री का भी प्रभार है, ने कहा कि इस फैसले से कठिन समय में राहत मिलेगी, खासकर बागवानों और किसानों को, जो भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं।

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शिलाई में फसल के बीज एवं कीटनाशक उपलब्ध

चालू खरीफ-2023 सीज़न के दौरान सिरमौर जिला सहित शिलाई क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में कृषि बीज एवं कीटनाशक उपलब्ध कराये गये हैं। कृषि विभाग सिरमौर के उपनिदेशक राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि शिलाई क्षेत्र में स्थानीय किसानों की मांग के अनुसार समय-समय पर बीज और कीटनाशक वितरित किए जा रहे हैं. कृषि उपनिदेशक ने बताया कि चालू खरीफ-2023 सीजन के तहत 150 किलोग्राम मक्का बीज, 12 क्विंटल मोटा अनाज, 40 किलोग्राम सोयाबीन, 10 क्विंटल मटर बीज, 5 किलोग्राम टमाटर बीज, 5 किलोग्राम मूली बीज, 40 लीटर इल्ली उन्मूलन दवा सब्सिडी दरों पर उपलब्ध कराया गया है।

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