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Truck Driver Strike: नए कानून के विरोध में ड्राइवरों का चक्काजाम, केन्द्र सरकार AIMTC के साथ करेगी बैठक

Truck Driver Strike, नई दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए ‘हिट एंड रन’ के नए कानून को लेकर देशभर में ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स ने चक्काजाम कर दिया है। वहीं हड़ताल को लेकर केंद्र सरकार अब गंभीर हो गई है। इस मामले को लेकर आज यानी मंगलवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ऑल इंडिया मोटर एसोसिएशन कांग्रेस (एआईएमटीसी) के प्रतिनिधिमंडल से बात करने वाले हैं।

ऐसे मामले में 10 साल की सजा नहीं होगी

गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया कि, भारतीय न्याय संहिता (बी.एस.सी.) का कोई भी कानून वकीलों के हितों के खिलाफ नहीं है। बल्कि अगर वे गलत नहीं हैं तो नए कानून उनकी रक्षा करने वाले हैं। नए कानून में प्रावधान है कि, सड़क दुर्घटना के बाद अगर चालक पुलिस प्रशासन को सूचना देता है तो कानून उसके साथ है। ऐसे मामले में 10 साल की सजा नहीं होगी लेकिन दुर्घटना के बाद यदि चालक पुलिस प्रशासन को सूचना दिए बिना भाग जाता है तो कार्रवाई की जायेगी।

दरअसल केंद्र सरकार का कहना है कि, 10 साल से चल रहे हिट एंड रन मामले में प्रॉमिसरी नोट सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में बार-बार कहा है कि, जो ड्राइवर अलग-अलग तरह की गाड़ियां चलाते हैं और सड़क पर दुर्घटना करते हैं, जिससे किसी की मौत हो जाती है और फिर वहां से भाग जाते हैं, ऐसे लोगों को पैसा कमाने का अधिकार होना चाहिए।

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राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद बना कानून 

बता दें कि में ‘हिट एंड रन’ पर नए कानून को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिलने के बाद भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita 2023) में अब कानून बन चुका है। आने वाले समय में इसके नए प्रावधान इंडियन पीनल कोड (IPC) के पुराने कानूनों की जगह ले लेंगे। इसमें ‘हिट एंड रन’ से बेहद सख्ती से निपटने का प्रावधान किया गया है। यह भारतीय न्यायिक संहिता का हिस्सा है।

इस कानून के तहत एक्सीडेंट होने पर यदि किसी की मौत हो जाती है तो वाहन चालकों को 10 साल की सजा और 7 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दरअसल, केंद्र सरकार द्वारा सड़क हादसों पर नियंत्रण करने के लिए ‘हिट एंड रन’ कानून में बदलाव किया गया है। जिसको लेकर वाहन चालकों में आक्रोश है। वहीं इस कानून के विरोध में देश के कई राज्यों में ड्राइवर सड़कों पर उतर आए हैं। ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस का आरोप है कि, नए कानून में लोकतांत्रिक हितों की रक्षा नहीं की गई है।

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