Tobacco Ban In Delhi- नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी में गुटखा-पान मसाला और सिगरेट जैसे तंबाकू से जुड़े उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध को एक साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) वी.के. सक्सेना ने गुरुवार को यह आदेश जारी करते हुए कहा तंबाकू से बने उत्पाद अब बच्चों और युवाओं को प्रभावित कर रहे है और आने वाली पीढ़ी के लिए इसे रोकना बहुत जरुरी है । उपराज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि अधिसूचना का पालन कड़ाई से किया जाना चाहिए। राजधानी में इसके सफलतापूर्वक लागू करने में उदासीन रवैया बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
दिल्ली के एलजी ने जारी किया आदेश
एक अधिकारी ने कहा सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे को अत्यधिक महत्व देते हुए और राष्ट्रीय राजधानी में मौखिक कैंसर के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, उपराज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 239AA(4) के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, , तम्बाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश गुटखा-पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी किए गए हैं। उपराज्यपाल ने यह भी बताया कि इसका असर अब बच्चों और युवाओं पर पड़ रहा है और भावी पीढ़ी के लिए इस खतरे को रोका जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अधिसूचना को सख्ती से लागू करने की जरूरत है और शहर में प्रवर्तन के प्रति किसी भी तरह का ढीला रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमन (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) विनियमन, 2011 2.3.4। किसी भी खाद्य उत्पाद में सामग्री के रूप में उपयोग किए जाने वाले तंबाकू और निकोटीन युक्त उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद दिल्ली सरकार का खाद्य सुरक्षा विभाग जल्द ही प्रतिबंध बढ़ाने की अधिसूचना जारी करेगा. इस कदम से तंबाकू के निर्माण, भंडारण, वितरण-बिक्री और गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लग जाएगा।
सुरक्षा आयुक्त द्वारा लगाए गए बैन को रखा था बरकरार
इन प्रतिबंधित उत्पादों में पैकेज्ड या अनपैक्ड तंबाकू उत्पाद शामिल हैं और ये खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 की उप-धारा (2) के खंड (ए) के तहत अगले एक वर्ष के लिए लागू होंगे। इस साल अप्रैल में, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाकू और इसी तरह के उत्पादों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा लगाए गए बैन को भी बरकरार रखा था।
कोर्ट ने प्रतिबंध को रद्द करने वाले हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश के सितंबर 2022 के फैसले को भी रद्द कर दिया और केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा इसके खिलाफ दायर अपील और तंबाकू व्यवसाय द्वारा 2015 से 2021 तक पहले जारी निषेध अधिसूचनाओं के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया।
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