
इंदौरः कोरोना के कारण जिले में हालात दिनों दिन खराब हो रहे हैं। इसे देखते हुए प्रशासन की सख्ती भी बढ़ती जा रही है। अभी तक कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों को समझाकर या जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब प्रशासन ऐसे लोगों को अस्थायी जेल भेजेगा। इसके लिए कलेक्टर मनीष सिंह ने निर्देश जारी कर दिए हैं।
कलेक्टर मनीष सिंह ने इंदौर में कोरोना महामारी से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों और जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। अब ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर अस्थाई रूप से कुछ घंटों के लिए जेल में बंद रखने के लिए कहा गया है। इसके लिए कलेक्टर ने स्नेहलतागंज स्थित गुजराती अतिथि गृह को आगामी 60 दिनों के लिए अस्थायी कारागार घोषित कर दिया है।
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आदेश में कहा गया है कि देखने में आ रहा है कि कुछ लोग गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर धारा 188 के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार किया जाए। कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित जिन रेस्टोरेंट्स में बड़ी संख्या में लोगों का आना-जाना है और वहां कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है, उसे सील करने की कार्रवाई करें।