चंडीगढ़ः हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी नहीं होने दी जाएगी। सरकार ने जिला स्तर पर सिविल सर्जनों को निर्देश जारी कर कहा है कि वे अपने स्तर पर मांग के अनुसार दवाएं और अन्य जरूरी सामान खरीदें। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. सोनिया खुल्लर ने शुक्रवार को इस संबंध में सभी सिविल सर्जनों को आदेश जारी कर दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि केवल उन्हीं दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की स्थानीय खरीद की जानी चाहिए जो अनुबंधित दरों (आरसी) पर उपलब्ध नहीं हैं और गोदामों में स्टॉक नहीं किया गया है।
संबंधित सिविल सर्जन पूरे जिले के लिए आवश्यक दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की आवश्यकता की गणना के लिए जिम्मेदार होगा। खरीद जीईएम पोर्टल (सरकारी इंटरनेट मार्केटप्लेस), निविदा या वैध अनुबंध के माध्यम से ही की जानी चाहिए। अन्य राज्यों के सरकारी निगमों जैसे केरल चिकित्सा सेवा निगम, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, पंजाब स्वास्थ्य प्रणाली निगम से भी दवाएँ खरीदी जा सकती हैं जहाँ से स्टॉक कम कीमत पर उपलब्ध है।
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महानिदेशक ने कहा है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जिले में आवश्यक दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों का बफर स्टॉक बनाए रखा जाए। स्टॉक की उपलब्धता एवं स्थानीय उपार्जन जिला मुख्यालय स्तर पर किया जाये। सरकार की नीति के अनुसार केवल जेनरिक दवाएं ही खरीदी जानी चाहिए। उल्लेखनीय है कि आम लोगों के द्वारा लगातार सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी की शिकायत मिल रही थी। जिस पर ये कार्रवाई की गई है।
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