नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर के गवर्नमेंट न्यू लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसर डॉ. इनामुर रहमान की गिरफ्तारी पर अगले तीन हफ्ते तक की रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश जारी किया।
इनामुर रहमान की ओर से पेश वकील अल्जो के जोसेफ ने आज चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच से जल्द सुनवाई की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने आज ही सुनवाई की। दरअसल, डॉ. रहमान, डॉ. मिर्जा मोजिया और डॉ. फरहत खान के खिलाफ इंदौर की भंवरकुंआ थाने में 2 दिसंबर को एक एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में तीनों की पुस्तक ‘कलेक्टिव वॉयलेंस एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम’ में आपत्तिजनक सामग्री छापने का आरोप लगाया गया है।
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डॉ. रहमान पर आरोप है कि ये पुस्तक न्यू गवर्नमेंट लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी में उपलब्ध है। एक प्रिंसिपल के रुप मे रहमान पर इस पुस्तक के जरिये घृणा फैलाने का आरोप लगाया गया है। डॉ. रहमान ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। 15 दिसंबर को हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। डॉ. रहमान ने कहा है कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है।
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