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ग्रुप-डी नियुक्तिः सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ खंडपीठ पहुंची राज्य सरकार

कोलकाता: पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के जरिए ग्रुप-डी की नियुक्तियों में हुई धांधली की सीबीआई से जांच कराने संबंधी कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अब एसएससी ने खंडपीठ में याचिका दायर की गई है। बुधवार को इस मामले पर सुनवाई होगी।

मंगलवार को हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति हरीश टंडन और रवींद्रनाथ सामंत की खंडपीठ में हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से एसएससी और माध्यमिक शिक्षा परिषद ने याचिका दायर की है। इस याचिका को खंडपीठ ने स्वीकार किया है।

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उल्लेखनीय है कि सोमवार को न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने ग्रुप-डी की भर्तियों में धांधली की शिकायत की सीबीआई से जांच कराने के आदेश दिए थे। आरोप है कि एसएससी की सिफारिश नहीं मिलने के बावजूद शिक्षा परिषद ने ग्रुप डी में कर्मचारियों की नियुक्ति की थी। कोर्ट ने ऐसे नियुक्त लोगों का वेतन रोकने के आदेश भी दिए गए हैं। कोर्ट ने 21 दिसंबर तक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश सीबीआई को दिया है।

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