Bikru Kand: अभियोजकों की प्रभावी पैरवी से मिली दोषियों को सजाः प्रशांत कुमार

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Bikru Kand: कानपुरः कानपुर देहात के चर्चित बिकरू कांड से जुड़े गैंगस्टर मामले में सक्षम अदालत ने 23 दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा सात आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इस मामले में विशेष पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि अभियोजकों की प्रभावी पैरवी के कारण दोषियों को सजा मिली है।

उन्होंने बताया कि साल 2020 की 2 और 3 जुलाई की रात को कानपुर देहात के चौबपुर थाना क्षेत्र स्थित बिकरू गांव में सनसनीखेज वारदात हुई थी। इसमें पुलिस विभाग के आठ वीर जवान व अधिकारी शहीद हो गये थे। वही छह घायल हो गए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उचित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। इसमें कुल 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सात लोगों ने कोर्ट में सरेंडर किया था। पुलिस कार्रवाई में छह आरोपी भी मारे गये। पुलिस ने इस मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत अलग से मुकदमा दर्ज किया था। उस मामले में मंगलवार को ऐतिहासिक फैसला आया है। कोर्ट ने 30 में से 23 दोषियों को दस-दस साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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उन्होंने कहा कि यह पुलिस विभाग के लिए बेहद संतोष की बात है कि हमारे जांचकर्ताओं और अभियोजन शाखा के अभियोजकों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाही के आधार पर अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई है। इसके अलावा हम हत्या और हत्या के प्रयास के मूल मामलों की भी पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस चर्चा एवं पैरवी से जुड़े पुलिस महानिदेशक स्तर के अराजपत्रित पुलिसकर्मियों को 25 हजार रुपये का पुरस्कार एवं डीजी प्रशस्ति चिह्न दिया जायेगा। सभी अभियोजकों को डीजीपी की ओर से प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा।

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