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नाबालिग को एसिड पिलाने के मामले में कोर्ट ने गठित किया पैनल, मांगी स्टेटस रिपोर्ट

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में बुधवार को हजारीबाग में दिसंबर 2019 में एक नाबालिग को उसके परिचित द्वारा एसिड पिलाए जाने के मामले में कोर्ट के स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई हुई। खंडपीठ ने मामले में दो सदस्यीय पैनल गठित किया है। इसमें हजारीबाग के सिविल सर्जन एवं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी (डालसा ) के चेयरमैन रहेंगे।

खंडपीठ ने पैनल को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इसमें इन्हें बताना है कि एसिड पिलाये जाने के बाद पीड़िता की कितनी इंजुरी हुई थी और अब उसकी क्या स्थिति है। उसे मुआवजा मिला है या नहीं, इस संबंध में दो सप्ताह में पैनल को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। खंडपीठ ने राज्य सरकार को भी मामले की अब तक की अनुसंधान के अद्यतन जानकारी भी देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। कोर्ट में एमिकस क्यूरी अपराजिता भारद्वाज ने पक्ष रखा।

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उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में हजारीबाग में एक 13 साल की बच्ची जब वह स्कूल से लौट रही थी तो उसके परिचित ने जबरदस्ती उसे एसिड पिला दिया था, जिससे उसकी हालत काफी बिगड़ गई थी। बाद में उसका एम्स पटना और रिम्स रांची में बच्ची का इलाज हुआ था। एसिड पिलाए जाने से दो महीने तक बच्ची कुछ बोलने में असमर्थ थी। मामले को लेकर हजारीबाग के इचाक थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले को लेकर तत्कालीन चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा गया था, जिसके बाद एक समाचार पत्र में छपी खबर के आधार पर हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वत संज्ञान लिया था।

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