मुंबईः ठाणे की एक अदालत ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया। आरएसएस कार्यकर्ता विवेक चंपानेरकर ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या में आरएसएस का नाम जोड़ने पर राहुल गांधी के खिलाफ नागरिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस मुकदमे में एक रुपये मुआवजा देने की मांग की गयी थी। इसी मामले में कोर्ट ने लिखित बयान दर्ज कराने में देरी के लिए राहुल गांधी पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी।
कोर्ट ने राहुल गांधी लगाया 500 रुपये का जुर्माना
राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने इस मामले में राहुल गांधी के बयान में देरी की मांग करते हुए कहा था कि राहुल दिल्ली में रहते हैं और सांसद हैं। इस वजह से उनका शेड्यूल काफी बिजी है। इसी वजह से इस मामले में बयान दर्ज करने में देरी हुई। वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया कि राहुल गांधी का बयान दर्ज करने में हुई देरी को माफ किया जाना चाहिए। अदालत ने उनकी माफी स्वीकार कर ली लेकिन बयान दर्ज करने में देरी के लिए उन्हें 500 रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया।
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RSS कार्यकर्ता ने दर्ज कराया था केस
गौरतलब है कि 2017 में बेंगलुरु में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंदू राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर आरोप लगाया था। आरएसएस सदस्य विवेक चंपानेरकर ने 2017 में गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
चंपानेरकर ने गांधी पर RSS के बारे में झूठे और अपमानजनक आरोप लगाने का आरोप लगाया, जिससे संगठन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि गांधी की टिप्पणियां अनुमान पर आधारित थीं और उनमें विशिष्ट साक्ष्य का अभाव था।
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