नई दिल्लीः राष्ट्रीय जांच एजेंसी( एनआईए) ने टेरर फंडिंग मामले में आरोपी अलगाववादी नेता नईम अहमद खान की जमानत अर्जी का विरोध किया है । एनआईए ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि अब तक मिले सबूतों से पता चलता है कि वह आतंकी फंडिंग गतिविधियों में शामिल था । न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त 2023 को करने का आदेश दिया है ।
पटियाला हाउस कोर्ट ने 27 जनवरी को नईम और उसके सहयोगियों के स्वामित्व वाले श्रीनगर के राजबाग में ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कार्यालय को सील करने का आदेश दिया था । एनआईए का आरोप है कि इस कार्यालय का इस्तेमाल सुरक्षाकर्मियों पर पथराव करने, कश्मीर में अशांति फैलाने और बेरोजगार युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भड़काने के लिए धन जुटाने के लिए किया गया ।
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NIA ने टेरर फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता नईम अहमद खान के खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज किया है. नईम खान को इस मामले में एनआईए ने 24 जुलाई, 2017 को गिरफ्तार किया था । वह 14 अगस्त, 2017 से न्यायिक हिरासत में है । एनआईए ने गोपनीय सूचना मिलने के बाद गृह मंत्रालय की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की थी । यह बताया गया कि लश्कर- ए- तैयबा प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईद और अन्य अलगाववादी कश्मीर में अशांति फैलाने के उद्देश्य से हवाला चैनलों के माध्यम से धन एकत्र कर रहे थे ।
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