अनूपपुर: द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कोतमा रविन्द्र कुमार शर्मा की न्यायालय ने थाना बिजुरी में दर्ज प्रकरण में सुनवाई करते हुए आरोपित नारायणदास (40) पुत्र नत्थूलाल पर ट्यूशन पढ़ाने के बहाने नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोप में पॉक्सो एक्ट की धारा 10 में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3,000 रुपये अर्थदण्ड तथा धारा 354 भादवि में 03 वर्ष एवं 2,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक राजगौरव तिवारी ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने शुक्रवार को बताया कि बिजुरी थाना क्षेत्र के नारायणदास गुप्ता पीड़ित नाबालिग को 02 वर्ष से ट्यूशन पढ़ा रहा था। 08 अगस्त 2017 की उसके घर ट्यूशन पढ़ने गई नाबालिग के साथ अभियुक्त छेड़छाड़ करने लगा। पीड़ित भागकर अपने घर गई तथा घटना की जानकारी अपने मां तथा भाई को दी, जिसके उपरान्त थाना बिजुरी में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध दर्ज कराया। विवेचना पूर्ण होने के पश्चाबत अभियोग पत्र न्यातयालय में प्रस्तुवत किया गया।
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सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने न्यायालय के समक्ष आवश्यक साक्ष्य व दस्तावेजों को प्रस्तुत कर प्रकरण को संदेह से परे साबित किया। न्यायालय तर्कों से सहमत होते हुए सजा सुनाई।
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