शिक्षक भर्ती घोटाला: माणिक भट्टाचार्य को नहीं मिली जमानत, 7 फरवरी तक हिरासत में भेजे गए

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कोलकाता: शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार प्राथमिक शिक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य को शनिवार को भी जमानत नहीं मिली। उन्हें बैंकशाल कोर्ट में मौजूद नगर दायरा अदालत में पेश किया गया जहां उनके अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी लगाई थी लेकिन ईडी के विरोध के बाद कोर्ट ने उन्हें आगामी सात फरवरी तक जेल हिरासत में रखने का आदेश दिया है।

इस मामले में माणिक की पत्नी शतरूपा भट्टाचार्य और बेटे शौविक भट्टाचार्य भी शनिवार को बैंकशाल कोर्ट में पेश हुए।  कुछ दिनों पहले माणिक के करीबी तापस मंडल से सीबीआई ने करीब तीन घंटे तक पूछताछ की थी। इससे पहले तापस से ईडी ने कई बार पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद तापस ने मीडिया से कहा, “मैंने जो ईडी को बताया, वही मैंने सीबीआई को भी बताया।

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मैंने ईडी को बताया कि माणिक राज्य भर के निजी बीएड और डीएलएड कॉलेजों से वसूली किया करते थे। मैं 21 करोड़ रुपये का हिसाब पहले ही दे चुका हूं। इन कालेजों से प्रति छात्र पांच हजार रुपये दिए गए। वह कोई रसीद नहीं देता था। तापस ने दावा किया कि डीएलएड कोर्स में ऑफलाइन दाखिले के लिए छात्रों से करीब 21 करोड़ रुपये लिए गए। माणिक भट्टाचार्य के लोग इस रुपये की वसूली किया करते थे।

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