कोलकाताः पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामला काफी लंबे समय से चल रहा है। जबकि इस मामले कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। लेकिन अभी तक इस घोटाले के मास्टर माइंड तक ईडी और सीबीआई नहीं पहुंच पाई है। वहीं अब कलकत्ता कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) की न्यायाधीश अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने शुक्रवार को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों से उन उम्मीदवारों की विस्तृत सूची मांगी, जिन्होंने रिश्वत देकर पश्चिम बंगाल के स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों के रूप में नियुक्ति हासिल की थी। जस्टिस सिन्हा ने दोनों केंद्रीय एजेंसियों को इस संबंध में 19 अगस्त तक अलग-अलग रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया.
इससे पहले, ईडी के वकील ने मामले में एजेंसी की प्रगति रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत को सौंपी। पता चला है कि प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती मामले में कुल लेनदेन 350 करोड़ रुपये आंका गया है। ईडी ने अदालत को यह भी बताया कि उनके अधिकारियों ने स्कूल भर्ती मामले में अब तक 126.70 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।
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