Teacher Recruitment : राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्ष 2022 की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल-2 के विवादित प्रश्नों से जुड़े मामले में संशोधित परिणाम जारी करने पर लगी रोक हटा ली है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि पूर्व में नियुक्त हो चुके शिक्षक संशोधित परिणाम से प्रभावित नहीं होंगे। सीजे एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश सरिता कुमारी व कन्हैयालाल सहित अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।
Teacher Recruitment : दोबारा जांच के दिए थे आदेश
खंडपीठ ने 14 नवंबर को विवादित प्रश्नों की विशेषज्ञ कमेटी द्वारा जांच के आधार पर संशोधित परिणाम जारी करने के संबंध में एकलपीठ द्वारा दिए गए आदेश पर रोक लगा दी थी। अपील में अधिवक्ता हिमांशु जैन ने कोर्ट को बताया कि 6 दिसंबर 2023 को भर्ती में कुछ विवादित प्रश्नों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने कर्मचारी चयन बोर्ड को विशेषज्ञ कमेटी गठित कर प्रश्नों की दोबारा जांच करने को कहा था। साथ ही कोर्ट ने कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा परिणाम संशोधित करने के निर्देश दिए थे।
Teacher Recruitment : कर्मचारी चयन बोर्ड का सुना पक्ष
इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि करीब 27 हजार पदों की इस भर्ती में करीब 25 हजार अभ्यर्थियों ने नौकरी ली है। इसके अलावा एकलपीठ ने अपने आदेश में भर्ती की मेरिट के बारे में कुछ नहीं कहा। एकलपीठ ने चयन बोर्ड द्वारा प्रश्नों के मूल्यांकन के आधार पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर संशोधित परिणाम जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अपीलार्थी एकलपीठ के समक्ष पक्षकार नहीं थे। एकलपीठ के आदेश से अपीलार्थियों के हित प्रभावित हो रहे हैं।
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ऐसे में एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाई जाए। इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने 14 नवंबर को एकलपीठ के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी और कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा था। मंगलवार को कर्मचारी चयन बोर्ड का पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने पूर्व में लगाई रोक हटा ली है।
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