नई दिल्लीः जेल में बंद तमिलनाडु सरकार के मंत्री सेंथिल बालाजी (Senthil Balaji) को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। एससी ने सोमवार को बालाजी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। एससी ने मंत्री वी. सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ईडी को नौकरी के बदले नकदी घोटाला मामले में डीएमके नेता को हिरासत में लेने की अनुमति दी गई थी। अधिकार को कायम रखा गया।
न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना की बेंच और एम.एम. सुंदरेश ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को बालाजी को 12 अगस्त तक हिरासत में लेने का आदेश दिया। पीठ ने माना कि गिरफ्तार मंत्री की पत्नी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट रिमांड आदेश के खिलाफ सुनवाई योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त को दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और ईडी द्वारा मांगी गई पुलिस रिमांड के संबंध में कोई अंतरिम निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया था।
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