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अब दो से अधिक संतान वाले नहीं लड़ सकेंगे निकाय चुनाव, आयोग ने जारी किया आदेश

रांची: झारखंड के नगर निकायों के आने वाले चुनाव में दो से अधिक संतानों वाले वैसे लोग उम्मीदवार नहीं बन पाएंगे, जिनकी आखिरी संतान का जन्म 9 फरवरी 2013 के बाद हुआ हो। झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के अनुसार राज्य निर्व...