स्वाति मालीवाल मारपीट केस में बिभव को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

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Swati Maliwal Case, नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने के आरोपी बिभव कुमार (Bibhav Kumar) की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने 8 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान बिभव के वकील एन हरिहरन ने कहा था कि इस मामले में जांच अधिकारी को देखना चाहिए था कि गिरफ्तारी की जरूरत है या नहीं, उसके बाद ही उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा था कि अर्नेश कुमार के फैसले के आधार पर गिरफ्तारी को चुनौती दी जा सकती है।

बिभव ने लगाए थे ये आरोप

बिभव के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले आरोपी को गिरफ्तारी का आधार और कारण नहीं बताया गया। गिरफ्तारी का आधार लिखित में दर्ज होना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था और मुआवजे की मांग की थी। बिभव कुमार ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार करते समय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए का पालन नहीं किया गया।

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16 मई को हुई थी बिभव की गिरफ्तारी

इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था। घटना 13 मई की है। स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस ने 16 मई को एफआईआर दर्ज की थी। बिभव कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका भी दायर की है जो अभी लंबित है। दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया था। बिभव कुमार फिलहाल पुलिस हिरासत में है।

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