Friday, January 24, 2025
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Homeअन्यक्राइमSwati Maliwal Case: केजरीवाल के PA बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत बढ़ी

Swati Maliwal Case: केजरीवाल के PA बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत बढ़ी

Swati Maliwal Case, नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के PA बिभव कुमार (Bibhav Kumar ) की न्यायिक हिरासत 22 जून तक बढ़ा दी। विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। उन पर 13 मई को मुख्यमंत्री आवास के अंदर आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष मालीवाल से मारपीट और छेड़छाड़ करने का आरोप है।

हजारी कोर्ट ने खारिज की याचिका

दिल्ली पुलिस ने अदालत से बिभाव कुमार (Bibhav Kumar ) की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। बचाव पक्ष के वकील ने इसका विरोध किया, लेकिन सरकारी वकील ने कहा कि वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इससे पहले तीस हजारी कोर्ट ने कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बिभव कुमार के खिलाफ 16 मई को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

14 जून को बिभव कुमार की याचिका पर जारी किया नोटिस

इससे पहले 14 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। बिभव ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उसे जमानत देने से इनकार किया गया था। अपनी जमानत याचिका में बिभव कुमार ने कहा है कि उसे पहले ही अनुचित कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। अब तक वह 25 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में रह चुका है।

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बिभव कुमार ने अपनी जमानत याचिका में आरोप लगाया गया है कि स्वाति मालीवाल की कथित चोटें एमएलसी रिपोर्ट में झूठी साबित हुई हैं, जो उनके बयान की पुष्टि नहीं करती है। अपनी याचिका में उन्होंने इसे आपराधिक मशीनरी के दुरुपयोग और धोखाधड़ी वाली जांच का मामला बताया है, क्योंकि बिभव और स्वाति मालीवाल दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

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